गालूडीह और राखामाइंस स्टेशन के बीच ट्रेन नंबर 12813 अप (हावड़ा – टाटानगर स्टील एक्सप्रेस) पर पथराव की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की सूचना मिली थी। इसके संबंध में आरपीएफ पोस्ट, घाटशिला में रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मामला संख्या 15/2025 दर्ज किया गया था। त्वरित कार्रवाई दिखाते हुए, जीटीएस पोस्ट के पीसी/आरपीएफ/जीटीएस ए/डब्ल्यू अधिकारियों और कर्मचारियों, आईपीएफ/सीआईबी/केजीपी ए/डब्ल्यू अधिकारियों और सीआईबी केजीपी के कर्मचारियों की एक टीम ने गहन अभियान चलाया। एएससी/डब्ल्यूएस/केजीपी ने राखामाइंस-घाटशिला खंड में डेरा डाला और उनके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत पत्थरबाजी में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए 21.01.2025 की रात में विश्वसनीय स्रोत जानकारी के आधार पर गालूडीह-राखामाइंस खंड में ठोस अभियान और रणनीतिक घात और छापे मारे गए। चलती ट्रेन पर पथराव. घात और छापे के दौरान, 02 अपराधी अर्थात् (1) राहुल भकत, पुरुष, उम्र 24 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय चितरंजन भकत, निवासी दुरकू, थाना – जादूगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम और (2) सजल नाथ, पुरुष, उम्र 19 वर्ष पथराव में शामिल , पुत्र रवीन्द्र नाथ, निवासी कुलडीहा, थाना- जादूगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम को धारा 179(2) के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत। गिरफ्तार दोनों अपराधियों पर सभी कानूनी औपचारिकताओं का पालन करते हुए चाईबासा के विधि न्यायालय में मुकदमा चलाया जा रहा है। मामले की जांच आरपीएफ पोस्ट, घाटशिला के एसआई एस.सी. घोष द्वारा की जा रही है। गालूडीह-राखामाइंस सेक्शन में उक्त छापेमारी के दौरान अन्य 02 व्यक्ति रोहित सिंह, पुरुष, उम्र 24 वर्ष और आकाश कुट्टी, पुरुष, उम्र लगभग 24 वर्ष, दोनों शामिल हैं। जादूगोड़ा थाना अंतर्गत नवरंग बाजार के निवासियों को रेलवे अधिनियम की धारा 147 और 145 (बी) के तहत अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में, रेलवे अधिनियम की धारा 147 और 145 (बी) के तहत मामला संख्या 21/2025 और 22/2025 दर्ज किया गया था और गिरफ्तार व्यक्तियों को उचित समय पर कानून की अदालत में भेजा जाएगा। पथराव और अन्य विदेशी चलती ट्रेनों में वस्तुएं गंभीर खतरे वाली होती हैं और यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। इस तरह के कृत्य रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 के तहत सख्त दंडनीय हैं और इसके लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है।
STONE PELTING ON STEEL EXP
An unfortunate incident of stone pelting on train No.12813 UP (Howrah – Tatanagar Steel Exp.) on 20.01.2025 at around 21.22 hours was reported in between Galudih & Rakhamines station. In connection with this, a case No.15/2025 U/S 153 of the Railways Act was registered at RPF Post, Ghatsila. Showing prompt action, a team comprising of PC/RPF/GTS A/W officers and staff of GTS Post, IPF/CIB/KGP A/W officers and staff of CIB KGP organised intensive drives. ASC/WS/KGP camped at Rakhamines – Ghatsila section and under his direct supervision concerted drives and strategic ambush & raids were conducted in Galudih – Rakhamines section based on creditable source information in the night of 21.01.2025 to round up culprits involved in the stone pelting on the running train. During the ambush and raids, 02 culprits namely (1) Rahul Bhakat, male, aged 24 years, s/o Late Chittaranjan Bhakat, Resident of Durku, PS – Jadugora, East Singhbhum and (2) Sajal Nath, male, aged 19 years, S/O Rabindra Nath, Resident of Kuldiha, PS – Jadugora, East Singhbhum involved in the stone pelting have been arrested U/S 179(2) for committing offense U/S 153 of the Railways Act. Both the arrested criminals are being prosecuted in the Court of Law at Chaibasa observing all the legal formalities. The case is under enquiry by SI S. C. Ghosh of RPF Post, Ghatsila.In course of said raids in Galudih – Rakhamines section, another 02 persons namely Rohit Singh, male, aged 24 years and Akash Kutty, male, aged about 24 years, both residents of Navrang market under Jadugora PS have been arrested for committing offense U/S 147 & 145(b) Railways Act. In this regard, case No.21/2025 & 22/2025 u/s 147 & 145(b) of Rly Act was registered and the arrested persons will be forwarded in the Court of Law in due time.Pelting of stones and other foreign objects on a running trains possess serious threats and endangers the safety of the passengers. Such acts are strictly punishable under the Section 153 of The Railways Act, 1989 and will leads to punishment with imprisonment for a term which may extend to five years.
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