बीजेपी डिस्ट्रिक्ट लीगल डिपार्टमेंट व अधिवक्ता परिषद की बैठक, कार्यकर्ताओ पर उत्पीड़न की चिंता, एक जुलाई से लागू हो रहे तीन नए कानून पर भी चर्चा 

 

खड़गपुर, बीजेपी डिस्ट्रिक्ट लीगल डिपार्टमेंट व अधिवक्ता परिषद की संयुक्त बैठक बीते दिनों मेदिनीपुर शहर में आयोजित की गई जिसमें बतौर मुख्य वक्ता मेदिनीपुर के सांसद दिलीप घोष ने कार्यकर्ताओ को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने पर कानूनी सहायता देने देने की मांग की।

 

दिलीप ने पुलिस पर निष्पक्ष ना होने का आऱोप लगाया। इस अवसर पर बीजेपी मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट लीगल डिपार्टमेंट के संयोजक अनुपम चौधरी ने कहा कि एहतियात कदम उठाए जाने की बात कह धारा 107 का दुरुपयोग किया जा रहा है जो कि चिंता का विषय है। उन्होने भी पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक निष्पक्षता ना होने का आरोप लगाया।

 

 

इस अवसर पर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से भी समन्वय की बात हुई ताकि सभी को न्याय मिल सके। इस अवसर पर 1 जून से लागू होने वाले नए कानून की भी समीक्षा की गई। ज्ञात हो कि गृहमंत्रालय की ओर से पुराने तीन कानून को बदलकर तीन नए कानून लाए गए हैं व इस पर संसद की मुहर भी लग गई है। 1 जुलाई से दंड संहिता भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदल दिया गया है। इस अवसर पर अधिवक्ता परिषद के राजकुमार दास बीजेपी लीगल डिपार्टमेंट के प्रदीप नियोगी, गौरी शंकर भगत व अन्य ने विचार रखे।   

 

Meeting of BJP District Legal Department and Adhivakta parishad, concern over harassment of workers, discussion on three new laws coming into effect from July 1

 

Kharagpur, a joint meeting of BJP District Legal Cell and  Adhivakta parishad was organized in Medinipur  in which Medinipur MP Dilip Ghosh, as the keynote speaker, demanded to allow legal aid to the workers if they are implicated in false cases. Dilip alleged  the police of not being impartial.

 

On this occasion, BJP Medinipur District Legal Department Convenor Anupam Chaudhary said that Section 107 is being misused by saying that precautionary measures have been taken, which is a matter of concern. He also accused the police administration of not having political impartiality. On this occasion, there was also talk of coordination with booth level workers so that everyone can get justice. On this occasion, the new law coming into effect from July 1 was also reviewed.

 

It may be noted that three new laws have been brought by the Home Ministry to replace three old laws and it has also been approved by the Parliament.

 

On this occasion Rajkumar Das of  Adhivakta parishad,Pradeep Niyogi of BJP Legal Department, Gauri Shankar Bhagat and others presented their views.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *