रेलवे ट्रैक में छेड़खानी करते युवक गिरफ्तार, 21 मिनट रुकी रही हावड़ा- मेदिनीपुर डाउन लोकल, हादसा टला, गोकुलपुर स्टेशन यार्ड के समीप की घटना

 

खड़गपुर, आरपीएफ पोस्ट मिदनापुर ने आज गोकुलपुर यार्ड से तापस मोदी जो कि  गोकुलपुर गांव के वाशिंदा है उसे गोकुलपुर यार्ड के पॉइंट नंबर 33 पर पत्थर और लकड़ी के टुकड़े रखने के आरोप में गिरफ्तार किया।

अपराधी की सनक भरी हरकत के कारण कई यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई क्योंकि हावड़ा से मेदिनीपुर जा रही ईएमयू लोकल ट्रेन नं. 38811 को प्वाइंट फेल होने की समस्या के कारण 12.25 से 12.46 बजे तक लगभग 21 मिनट तक रोका गया।

आरपीएफ मिदनापुर पोस्ट प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी गिरफ्तार युवक के खिलाफ रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 और 174 (सी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सीनियर डीसीएम राजेश कुमार ने बताया कि गोकुलपुर यार्ड के पास युवक प्वाइंट में पत्थर रख दिया था जिसके काऱण वहां तैनात आरपीएफ जवानों ने पकड़ कर कार्रवाई की। ज्ञात हो कि प्वाइंट से ही ट्रेने मेन लाइन से लूप लाइन व वाइस वर्सा परिवर्तित होती है। उक्त घटना से ट्रेन डिरेल हो सकती थी। बालासोर हादसे की स्मृति अभी लोगों के जेहन में बनी हुई है। युवक का उद्येश्य क्या था इसे लेकर पूछताछ जारी है।  

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 147 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति वैध अधिकार के बिना रेलवे के किसी भी हिस्से में प्रवेश करता है, या कानूनी रूप से ऐसे हिस्से में प्रवेश करता है, ऐसी संपत्ति का दुरुपयोग करता है या छोड़ने से इनकार करता है, तो वह एक अवधि कारावास से दंडनीय होगा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 174 (सी) में कहा गया है कि  होज़ पाइप के साथ छेड़छाड़, डिस्कनेक्ट या किसी अन्य तरीके से हस्तक्षेप करने या सिग्नल गियर के साथ छेड़छाड़ करने या अन्यथा, उसे एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो दो हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

खड़गपुर रेल मंडल का कहना है कि रेल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा गहन जाँच, परीक्षण और रखरखाव कार्य किए जा रहे हैं।

केवल मौज-मस्ती या रोमांच के लिए कई यात्रियों की जान जोखिम में डालने के ऐसे सनकी कृत्य को गंभीर अपराध माना जाना चाहिए और तदनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

रेलवे प्रशासन ऐसे कृत्यों की संवेदनशीलता और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आम जनता से सहयोग का अनुरोध करता है कि वे आगे आएं और ऐसे मुद्दों की सूचना दें, और किसी भी गंभीर संभावित दुर्घटना को रोकने में हमारी मदद करें।

STOPPAGE OF TRAINS AT BARABHUM, SANTALDIH, JHALIDA AND KOTSHILA STATIONS

For convenience of passengers, it has been decided to provide stoppage of the following trains at Barabhum, Santaldih, Jhalida and Kotshila stations as per the following dates till further advice :

Stoppage of Trains at Barabhum

  • 12801 Puri-New Delhi Express, journey commencing w.e.f 16.07.2023.
  • 12802 New Delhi-Puri Express, journey commencing w.e.f 16.07.2023.

Stoppage of Trains at Santaldih

 

  • 13301 Dhanbad-Tatanagar Express, journey commencing w.e.f 17.07.2023.
  • 13302 Tatanagar-Dhanbad Express, journey commencing w.e.f 17.07.2023.

 

Stoppage of Trains at Jhalida

  • 13351 Dhanbad-Alappuzha Express, journey commencing w.e.f 17.07.2023.
  • 13352 Alappuzha-Dhanbad Express, journey commencing w.e.f 15.07.2023.

Stoppage of Trains at Kotshila

 

  • 13351 Alappuzha-Dhanbad Express, journey commencing w.e.f 15.07.2023.
  • 13352 Alappuzha-Dhanbad Express, journey commencing w.e.f 15.07.2023.

 

RPF Post Midnapur today arrested 01 person from Gokulpur yard namely – Tapas Modi S/O Makan Modi of Gokulpur village for keeping stone & wooden pieces at point no 33 of Gokulpur yard.

Due to the whimsical act of the offender, the lives of many passengers were endangered as EMU Local train no. 38811 detained for around 21 minutes from 12.25 to 12.46 hrs because of the point failure issue.

A case is also registered under section 147 and 174(C) of the Railway act, 1989 against the arrested person at Midnapur post by the RPF.

Section 147 of the Railways Act, 1989 state that If any person enters upon or into any part of a railway without lawful authority, or having lawfully entered upon or into such part, misuses such property or refuses to leave, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Section 174(c) in The Railways Act, 1989 states that by tampering with, disconnecting or interfering in any other manner with its hose pipe or tampering with signal gear or otherwise, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.

Kharagpur Division is working on a mission mode to ensure safety of the rail users. Intensive checking, testing and maintenance works are being carried out by various departments to ensure passengers safety as the top most priority. 

Such whimsical act of putting the life of many passengers at risk just for some fun or adventure must be treated as serious crimes and should be act upon accordingly.

Railway administration request cooperation from general public in view of the sensitivity and seriousness of such acts to come forward and report such issues, if noticed, and help us in averting any serious possible mishap.

আরপিএফ পোস্ট মেদিনীপুর আজ গোকুলপুর ইয়ার্ড থেকে 01 জনকে – গোকুলপুর গ্রামের তাপস মোদী S/O মাকন মোদী গোকুলপুর ইয়ার্ডের 33 নম্বর পয়েন্টে পাথর ও কাঠের টুকরা রাখার জন্য গ্রেফতার করেছে I

অপরাধীর বাতিকমূলক কাজের কারণে, বহু যাত্রীর জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছিল ইএমইউ লোকাল ট্রেন নং 38811 পয়েন্ট ব্যর্থতার কারণে 12.25 থেকে 12.46 ঘন্টা পর্যন্ত প্রায় 21 মিনিটের জন্য আটকে রাখা হয়েছে৷

রেলওয়ে আইন, 1989-এর 147 এবং 174(C) ধারার অধীনে একটি মামলাও নথিভুক্ত করা হয়েছে RPF দ্বারা মেদিনীপুর পোস্টে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

রেলওয়ে আইন, 1989-এর 147 ধারায় বলা হয়েছে যে যদি কোনো ব্যক্তি বৈধ কর্তৃত্ব ব্যতীত রেলওয়ের কোনো অংশে বা প্রবেশ করে, বা আইনানুগভাবে সেই অংশে প্রবেশ করে, এই সম্পত্তির অপব্যবহার করে বা ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে, তাহলে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। একটি মেয়াদের জন্য যা ছয় মাস পর্যন্ত বাড়তে পারে, বা জরিমানা যা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হতে পারে, বা উভয়ই।

রেলওয়ে আইন, 1989-এর ধারা 174(c) বলে যে তার হোস পাইপের সাথে টেম্পারিং, সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করে বা সিগন্যাল গিয়ারের সাথে টেম্পারিং বা অন্যথায়, তিনি একটি মেয়াদের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন যা দুই পর্যন্ত হতে পারে। বছর, বা জরিমানা যা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, বা উভয়ই।

রেল ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে খড়্গপুর বিভাগ একটি মিশন মোডে কাজ করছে। যাত্রীদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে নিশ্চিত করতে বিভিন্ন বিভাগ দ্বারা নিবিড় চেকিং, পরীক্ষা এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা হচ্ছে।

শুধুমাত্র কিছু মজা বা দুঃসাহসিক কাজের জন্য অনেক যাত্রীর জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলার এই ধরনের বাতিকমূলক কাজকে অবশ্যই গুরুতর অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

রেলওয়ে প্রশাসন এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের সংবেদনশীলতা এবং গুরুতরতার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ জনগণের কাছ থেকে সহযোগিতার অনুরোধ জানায় এবং এই জাতীয় সমস্যাগুলি লক্ষ্য করা গেলে রিপোর্ট করার জন্য এবং যে কোনও গুরুতর সম্ভাব্য দুর্ঘটনা এড়াতে আমাদের সহায়তা করার জন্য।

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