April 17, 2025

17 साल पुराने मामले में घाटाल अदालत ने दंपत्ति को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

0
IMG_20211222_183615

खड़गपुर। लगभग 17 साल पुराने मामले में पश्चिम मेदिनीपुर जिले की घाटाल अदालत ने दोषी दंपत्ति को  आजीवन कारावास की सजा सुनाई व साथ ही उन्हें पीड़ित के परिजनों को आर्थिक मदद देने के लिए उन पर जुर्माना भी लगाया। दरअसल मामला साल 2004 का है पता चला है कि उस समय दासपुर थाना के बड़ासिमुलिया गांव में नंद सामंता व शामुली सामंता एवं सुदेश सामंता व नमिता सामंता नामक दो दंपत्तियों ने मिलकर रतन सामंता नामक एक व्यक्ति पर तेजाब फेंक उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। घटना में रतन बुरी तरह जख्मी हुआ था जिसके बाद कई अस्पतालों में उसका इलाज चला लेकिन अंत में एक महीने बाद उसकी मौत हो गई थी। उसकी मामले में दोनों दंपत्तियों पर धारा 304 व 326 के तहत मुकदमा चल रहा था। वहीं आज जज संजय कुमार शर्मा ने दोषियों को सजा सुनाते हुए नंद सामंता व शामुली सामंता को आजीवन कारावास व 30-30 हजार रुपए जुर्माना दोनों से तथा सुदेश व नमिता को आठ वर्ष का कारावास व 10-10 हजार रुपए दोनों से जुर्माना वसुला जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *