बेटे व बहु की गवाही के बाद आरोपी को मेदिनीपुर अदालत ने सुनाई उम्रकैद की सजा

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खड़गपुर। बेटे व बहु की कोर्ट में गवाही के बाद आरोपी लक्ष्मीकांत किस्कू को पांच साल पुराने हत्या के मामले में मेदिनीपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। घटना पश्चिम मेदिनीपुर जिले के डेबरा थाना इलाके के रुस्तमपुर गांव की है जहां पांच साल पहले साल 2016 में लक्ष्मीकांत ने एक रात झगड़े के बाद अपनी पत्नी आरती किश्कु की बेरहमी से पिटाई की थी। उसके बेटे व बहु ने रोकने की कोशिश कि लेकिन लक्ष्मीकांत नही माना व उसकी पिटाई करता रहा व अंत मे भोर को आरती की मौत हो गई जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया। घटना की खबर मिलने पर पुलिस वहां पहुंची व आरती के मायके वालों की शिकायत के बाद लक्ष्मीकांत के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई व उसे जेल में रखा गया। इधर उसका केस पांच सालों से चल रहा था जिस पर बेटे विकास व बहु रुमा समेत और लोगों की गवाही सुनने व आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करने के बाद सोमवार को मेदिनीपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लक्ष्मीकांत को 10 हजार जुर्माना समेत उम्रकैद की सजा सुनाई। सरकारी वकील के मुताबिक लाकडाउन के कारण इस मामले में न्याय मिलने में देरी हुई।

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