यौन शोषण, नाबालिग लड़कियों की तस्करी व देह व्यापार में धकेलने के आरोप में इंदा से मेदिनीपुर का युवक गिरफ्तार, भोला को पांच दिनो की पुलिस हिरासत, नाबालिग लड़की का बयान दर्ज किया गया, लड़की की मां सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

खड़गपुर।  यौन शोषण व नाबालिग लड़कियों की तस्करी व देह व्यापार में धकेलने के आरोप में मेदिनीपुर का युवक इंदा से गिरफ्तार कर आज मेदिनीपुर जिला अदालत में पेश किए जाने पर उसे भोला को पांच दिनो की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया जबकि नाबालिग लड़की का जज के समक्ष बयान दर्ज किया गया है पुलिस युवक से पूछताछ कर रैकेट के भंडाफोड़ में जुट गई है लड़की की मां के खिलाफ चार लोगो के खिलाफ दर्ज है मामले। जानकारी के मुताबिक खड़गुपर शहर थाना पुलिस भोलानाथ बोस नामक आरोपी को रविवार को इंदा से गिरफ्तार कर आज मेदिनीपुर जिला अदालत में पेश किए जाने पर उसे पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। खड़गपुर शहर थाना प्रभारी राजा मुखर्जी ने बताया कि 29 मार्च 19 को नाबालिग पीड़ित लड़की जो कि मेदिनीपुर शहर के खयरुल्लाचक की रहने वाली है खड़गपुर महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें लड़की ने बताया था कि गरीबी के कारण उसकी मां राय मिठू राय ने उसे जकपुर के सागर दास के घर बतौर घरेलू नौकरानी भेजी थी जहां काम के दौरान सागर ने उसका कई बार यौन शोषण किया। जिसके बाद मौका देख वह जकपुर से फरार हो मेदिनीपुर मां के पास आई व मां को आपबीती बताई पर मां ने सागर दास के खिलाफ कोई कानूनी कार्ऱवाई करने से इंकार कर दिया जिसके बाद बाध्य होकर लड़की अपने परिजन मेदिनीपुर कोतवाली थाना के गोलापी चौक में रहने वाली पूसी के घर शरण ली। पर पूसी उसे फिर से समझा बुझा कर किरानीतला के भोलानाथ बोस के पास भेज दिया लड़की का आरोप है कि 29 मार्च की दोपहर भोला नामक 35 वर्षीय युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया जिसके बाद पीड़ित लड़की भोला के चंगुल से भी भाग गई व खड़गपुर महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई।

पीड़िता की शिकायत के आधार पर उसके मां मिठू राय, आंटी पूसी, सागर दास, व भोला के खिलाफ आईपीसी की धारा 323/354बी /120 बी/ 8 पास्को एक्ट 2012 के अलावा 366ए, 370, 372, 376(2)(एन), 376 (3) व पास्को एक्ट के सेक्शन 6 व आईटीपी एक्ट के सेक्शन 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। रविवार की रात को खड़गपुर शहर थाना पुलिस अभियान चला कर इंदा इलाके से भोला को गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल जब्त की है व उसे सोमवार को मेदिनीपुर जिला अदालत में पेश कर सात दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की पर जज ने भोला को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। राजा मुखर्जी का कहना है कि भोला ने खुद के व अन्य आरोपी महिलाओं के तस्करी व देह व्यापार में धकेलने के पेशे से जुड़े होने की बात कबूली है पुलिस भोला से पूछताछ कर रैकेट का भंडाफोड़ करने में जुट गई है।

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