एडीआरएम खड़गपुर देबजीत दास ने प्रेस वार्ता कर बताया यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लाभ

 

ADRM,अपर मंडल रेल प्रबंधक (इन्फ्रा)/खड़गपुर, श्री देबजीत दास
आलोक कृष्णा, सीनियर डीसीएम, श्रीमती श्रेया शांडिल्य, सीनियर डीपीओ और के प्रवीण, सीनियर डीएफएम के साथ एक प्रेस वार्ता में अपने कक्ष में मीडिया कर्मियों को इस नई एकीकृत पेंशन योजना की विशेषताओं और लाभों के बारे में जानकारी दी।

ज्ञात हो कि  केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दे दी है। यह  पहल 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि करने के लिए तैयार है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव
नई योजना की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला, जो 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।

 

यूपीएस की मुख्य विशेषताएं हैं:
1. सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होना चाहिए
न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा।

2. सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु पर तुरंत उसकी पेंशन का 60%।
3. सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 प्रति माह।

4. मुद्रास्फीति सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर। सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) पर आधारित महंगाई राहत।

5. ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान, प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख पर मासिक परिलब्धियों (वेतन + डीए) का 1/10वां हिस्सा, इस भुगतान से वेतन में कोई कमी नहीं आएगी।
सुनिश्चित पेंशन की मात्रा.

 

 

 

 

The Union Cabinet has approved the Unified Pension Scheme (UPS) for the Central Government employees on 24th Aug 2024. This progressive initiative is set to significantly enhance the pension benefits for 23 lakh central government employees. Information and Broadcasting Minister Shri Ashwini Vaishnaw
highlighted the key features of the new scheme, which will be effective from April 1, 2025.

 

The salient features of the UPS are:
1. Assured pension: 50% of the average basic pay drawn over the last 12 months prior to superannuation for a minimum qualifying service of 25 years. This pay is to be proportionate for lesser service period up to a
minimum of 10 years of service.

2. Assured family pension: 60% of pension of the employee immediately on her/his demise.
3. Assured minimum pension: 10,000 per month on superannuation after minimum 10 years of service.

4. Inflation indexation: On assured pension, on assured family pension and assured minimum pension. Dearness Relief based on All India Consumer Price Index for Industrial Workers (AICPI-IW) as in case of service employees.

5. Lump sum payment at superannuation in addition to gratuity, 1/10th of monthly emoluments (pay + DA) as on the date of superannuation for every completed six months of service this payment will not reduce the
quantum of assured pension.

 

Today, Additional Divisional Railway Manager (Infra)/Kharagpur, Shri Debjit Das
along with Alok Krishna Sr. DCM,   Smt Shreya Shandilya, Sr. DPO & K Praveen, Sr. DFM briefed the media personnels in his chamber in a Press meet about the features and benefits of this new Unified Pension Scheme.

 

 

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা 24শে আগস্ট 2024-এ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য ইউনিফাইড পেনশন স্কিম (UPS) অনুমোদন করেছে৷ এই প্রগতিশীল উদ্যোগটি 23 লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের পেনশন সুবিধাগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে সেট করা হয়েছে৷ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব
নতুন স্কিমের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হাইলাইট করেছে, যা 1 এপ্রিল, 2025 থেকে কার্যকর হবে৷

 

ইউপিএস এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল:
1. নিশ্চিত পেনশন: 25 বছরের ন্যূনতম যোগ্যতা পরিষেবার জন্য সুপারঅ্যানুয়েশনের আগে গত 12 মাসে টানা গড় বেসিক বেতনের 50%। এই বেতন একটি পর্যন্ত কম পরিষেবা সময়ের জন্য আনুপাতিক হতে হবে
ন্যূনতম 10 বছরের পরিষেবা।

2. নিশ্চিত পারিবারিক পেনশন: কর্মচারীর পেনশনের 60% তার/তার মৃত্যুতে অবিলম্বে।
3. নিশ্চিত ন্যূনতম পেনশন: ন্যূনতম 10 বছরের পরিষেবার পরে সুপারঅ্যানুয়েশনে প্রতি মাসে 10,000।

4. মুদ্রাস্ফীতি সূচক: নিশ্চিত পেনশন, নিশ্চিত পরিবার পেনশন এবং নিশ্চিত ন্যূনতম পেনশন। শিল্প কর্মীদের জন্য অল ইন্ডিয়া কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (AICPI-IW) এর উপর ভিত্তি করে দামের ত্রাণ পরিষেবা কর্মীদের ক্ষেত্রে।

5. গ্রাচুইটি ছাড়াও সুপারঅ্যানুয়েশনে একক অর্থ প্রদান, মাসিক বেতনের 1/10 তারিখ (পে + ডিএ) প্রতিটি সম্পূর্ণ ছয় মাসের পরিষেবার জন্য সুপারঅ্যানুয়েশনের তারিখে এই পেমেন্টটি কমবে না
নিশ্চিত পেনশনের পরিমাণ।

 

আজ, অতিরিক্ত বিভাগীয় রেলওয়ে ম্যানেজার (ইনফ্রা)/খড়গপুর, শ্রী দেবজিৎ দাস
অলোক কৃষ্ণ সিনিয়র ডিসিএম সহ, শ্রীমতি শ্রেয়া শান্ডিল্য, সিনিয়র ডিপিও এবং কে প্রবীণ, সিনিয়র ডিএফএম তার চেম্বারে এই নতুন ইউনিফাইড পেনশন স্কিমের বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধাগুলি সম্পর্কে একটি প্রেস মিটে মিডিয়া কর্মীদের ব্রিফ করেছেন৷

 

 

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