खड़गपुर। बहू की हत्या के आरोप में 90 वर्षीय सास सहित पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा घाटाल महकमा अदालत अतिरिक्त जिला व सेशन जज संजय कुमार शर्मा ने सुनाई है. सभी दोषियों को दस हजार रु जुर्माना देने नहीं तो छह माह की अतिरिक्त कारावास व मृतका की बेटी को 2 लाख रु हर्जाना देने को कहा है। सरकारी वकील शीर्षेंदु माईति का कहना है सन 2000 में दासपुर निवासी निर्मल राय का विवाह डेबरा के रुमा राय के साथ हुआ था 30 अगस्त 13 को रुमा की लाश फांसी में झुलती मिली थी ससुराल पक्षों का कहना था रुमा ने आत्महत्या की है पर उसके शरीर में घाव के निशान थे जिसके बाद मायके वालों ने शिकायत दर् की तो ससुराव पक्ष के लोग हत्या के आरोप मे गिरफ्तार हुए ब बाद में जमानत पर रिहा हुए अंत्यपरीक्षण रपट मायके वालों के पक्ष में गया आखिरकार घाटाल महकमा अदालत के जज ने पति सहित पांच लोगों को हत्या का दोषी करार आजीवन कारावासकी सजा सुनाई सजा की घोषणा पर मायके वालों का कहना है कि अब रुमा के आत्मा को शांति मिलेगी शादी के बाद से ही दहेज को लेकर रुमा को उत्पीड़ित किया जाता था। इधऱ सजा सुन 90 वर्षीय सास प्रभावती राय पति निर्मल, देवर प्रद्युत, ननद मलिना सिंह व जेठानी तपति राय को सजा सुनाई।सजा सुन सास प्रभावती अदालत परिसर में ही फफक फफक कर रोने लगी। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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