दीपावली के मद्देनजर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने कसी कमर, खड़गपुर में 3 को होगी बाईक रैली कर कालू पूजा पंडालों का किया जाएगा मुआय़ना कहीं भी आग लगे तो खड़गपुर फायर स्टेशन को 03222-255709 में सूचित करेः ओसी फायर ब्रिगेड निर्मल मुर्मु

✍रघुनाथ प्रसाद साहू 9434243363

खड़गपुर। दीपावली के मद्देनजर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने कमर कस ली है अमूमन दीपावली के समय आगजनी की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हो जाती है। ज्ञात हो कि खड़गपुर में 3 को फायर ब्रिगेड स्टेशन खड़गपुर की ओर से बाईक रैली की जाएगी जिसमें कर्मचारी काली पूजा पंडालों का मुआयना करेंगे व फायर सेफ्टी से संबंधित तैयारियों का संज्ञान लेंगे ताकि आगजनी को टाला जा सके या नुकसान को कम किया जा सके। ओसी फायर ब्रिगेड स्टेशन खड़गपुर निर्मल मुर्मु ने खड़गपुर अनुमंडल में कहीं भी आग लगे तो खड़गपुर फायर स्टेशन को 03222-255709 में सूचित करे की अपील की है इसके अलावा लोग 101 टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।

मुर्मु ने कहा कि वैसे तो दमकल विभाग 365 दिन 24 घंटे सक्रिय रहती है पर दीपावली के समय अलर्टनेस बढ़ जाता है। ज्ञात हो कि खड़गपुर स्टेशन के तहत कुल 10 थाना इलाके आते हैं जिसके लिए कुल 80 कर्मचारी अधिकारी है व कुल 6 दमकल की मशीनें है। कर्मचारी तीन शिफ्टों में काम करते हैं। खड़गपुर शहर में ही कुल 48 अधिकृत काली पूजा कमेटियां है। ज्ञात हो कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से झाड़ग्राम जिले का पश्चिम मेदिनीपुर जिले से विभाजन हो जाने क बावजूद दमकल विभाग का विभाग नहीं हुआ है जिसके कारण पश्चिम मेदिनीपुर जिले के तहत खड़गपुर, मेदिनीपुर, घाटाल व झाड़ग्राम फायर स्टेशन है। पश्चिम मेदिनीपुर के डिस्ट्रिक्ट फायर आफिसर तापस कुमार बनर्जी के पास ही बांकुड़ा व पुरुलिया जिले का भी प्रभार है। तापस बनर्जी का कहना है कि पूजा कमेटियों को बंगाल सरकार के फायर संबंधी गाइडलाइन पालन करने को कहा गया है जिसमें पंडालों को स्पेसियस होने के अलावा पंडाल के समीप बिल्डिंग में पानी व बालू संग्रहित करने व पंडालों में सतर्कता के लिए फायर एक्सटिंग्यूसर लगाने को कहा गया है। ज्ञात हो कि फायर ब्रिगेड के नो आब्जेक्शन मिलने के बाद ही पुलिस पूजा कमेटियों को पूजा आयोजन की अनुमति देती है। ज्ञात हो कि राज्य सरकार के फायर ब्रिगेड के अलावा कई केंद्रीय संस्थानों मसलन रेलवे, एयरफोर्स के पास भी अपने दमकल है ताकि दुर्घटना को तुरंत टाला जा सके। दमकल विभाग का कहना है कि कई बार उसके कर्मचारी बाढ़ भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदा व हादसों में सिविल डिफेंस की मदद करते हैं। ज्ञात हो कि कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से सभी तरह के पटाखों के खरीद बिक्री पर रोक लगाए जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाते हुए कहा है कि ग्रीन पटाखे मसलन फुलझड़ी, चकरी वगैरह खेले जा सकते हैं.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0 Shares
  • 0 Facebook
  • X (Twitter)
  • LinkedIn
  • Copy Link
  • Email
  • More Networks
Copy link