Home crime भवानीपुर से गिरफ्तार बांग्लादेशी महिला को पांच दिनों की पुलिस हिरासत, रेलकर्मी से शादी कर अवैध तरीके से रह रही थी यहां, दोनों की एक बेटी भी है, सन 18 में महिला के बांग्लादेशी पासपोर्ट रद्द हो चुका है, भारत के वोटर कार्ड, आधार, पैन कार्ड, स्कुल प्रमाणपत्र सहित अन्य कागजात दिखा भारतीय पासपोर्ट भी पा चुकी है

भवानीपुर से गिरफ्तार बांग्लादेशी महिला को पांच दिनों की पुलिस हिरासत, रेलकर्मी से शादी कर अवैध तरीके से रह रही थी यहां, दोनों की एक बेटी भी है, सन 18 में महिला के बांग्लादेशी पासपोर्ट रद्द हो चुका है, भारत के वोटर कार्ड, आधार, पैन कार्ड, स्कुल प्रमाणपत्र सहित अन्य कागजात दिखा भारतीय पासपोर्ट भी पा चुकी है

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                          रघुनाथ प्रसाद साहू
खड़गपुर। फर्जीवाड़ा के आरोप में भवानीपुर से गिरफ्तार बांग्लादेशी महिला को आज खड़गपुर महकमा अदालत में पेश किए जाने पर पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। महिला रेलकर्मी से शादी कर अवैध तरीके से यहां रह रही थी दोनों की एक बेटी भी है सन 18 में महिला के बांग्लादेशी पासपोर्ट रद्द हो चुका है, भारत के आधार, पैन कार्ड, स्कुल प्रमाणपत्र सहित अन्य कागजात दिखा भारतीय पासपोर्ट भी पा चुकी है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेश की स्थायी निवासी  जूली दास नामक महिला ने खुद को भारतीय बता उत्तर भवानीपुर देबलपुर निवासी व रेलकर्मी देबाशीष दास (भारतीय नागरिक) से अर्से पहले शादी कर खड़गपुर में रह रही है उसके  बांग्लादेशी पासपोर्ट 16 जुलाई 18 को रद्द हो चुकी है जूली ने भारत के वोटर कार्ड  आधार, पैन, स्कुल प्रमाणपत्र सहित अन्य फर्जी कागजात से व बांग्लादेशी नागरिक होने को छुपाते हुए कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय से भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर चुकी है। जूली व उसकी मां ज्योत्सना रानी दे के बांग्लादेशी पासपोर्ट 16 जुलाई 18 को रद्द हो चुकी है। कोलकाता के रीजनल पासपोर्ट कार्यालय ने जूली के राष्ट्रीयता को लेकर लेकर पुनः वेरीफिकेशन किया तो पता चला कि वह बांग्लादेशी नागरिक है जिसके बाद पासपोर्ट अधिकारियों ने पश्चिम मेदिनीपुर के डीआईबी को अगस्त 19 में शिकायत भेजी तो डीआईबी विभाग की ओर से 3 जनवरी सन 20 को खड़गपुर शहर थाना में शिकायत दर्ज की गई जिसके बाद पुलिस मामले में जुटी व जूली दास को गिरफ्तार कर बुधवार को खड़गपुर महकमा अदालत में पेश किया तो जज उसे पांच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। खड़गपुर शहर थाना प्रभारी राजा मुखर्जी ने बताया कि बांग्लादेशी नागरिक पहचान छुपा शादी कर भारत में रह रही थी उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 465, 467,468, 471, 472, 201, 406, 420, 34 व  14 फॉरनर्स एक्ट व 12 पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया व रिमांड में ले पूछताछ जारी है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि किन लोगों के मिलीभगत से फर्जीवाड़ा किया गया व महिला किसी अन्य अपराध में संलिप्त तो नहीं है।       
 

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