May 11, 2025

खड़गपुर रेल इलाकों के कुल 36 पार्टी कार्यालय को हटाने का नोटिस, टीएमसी के सर्वाधिक 21 व भाजपा के 12 पार्टी कार्यालयों पर गिरेगी गाज

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✍️ रघुनाथ प्रसाद साहू/9434243363

खड़गपुर रेल इलाकों के कुल 38 पार्टी कार्यालय को हटाने का नोटिस रेल प्रशासन ने जारी किया है। रेल के मुताबिक 17 अप्रैल को सीनियर डी ई एन कोऑर्डिनेशन ने पार्टी के जिला पदाधिकारी को नोटिस जारी कर अवैध पार्टी कार्यालय 15 दिनों के भीतर हटाने का निर्देशदया है अन्यथा रेल प्रशासन कर कार्रवाई करेगी। रेलवे की सूची में सर्वाधिक टीएमसी के 21 व भाजपा के 12 पार्टी कार्यालय है जिन पर गाज गिर सकती है।  बीते दिनों भाजपा के जिला सभापति समित मंडल के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल डीआरएम से मिलकर अवैध पार्टी कार्यालयों पर कार्रवाई की मांग की थी.

दरअसल टीएमसी ने आरटीआई कर भाजपा के पूर्व सांसद दिलीप घोष के बंगला पर जानकारी मांगी थी इसके बाद रेल प्रशासन दिलीप का बंगला खाली करने का निर्देश दिया था। इसके बाद भाजपान भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रेल प्रशासन से अवैध पार्टी कार्यालय को हटाने कीमांग की थी।

नोटिस

खड़गपुर, 17 अप्रैल, 2025, रेलवे कॉलोनी क्षेत्रों में रेलवे भूमि के अतिक्रमण को हटाने के उद्देश्य से खड़गपुर रेलवे प्रशासन ने विभिन्न राजनीतिक दलों को एक नोटिस जारी किया। इन राजनीतिक दलों में, टीएमसी कांग्रेस (एआईटीएमसी) के 21, सीपीआई (एम) के 1, कांग्रेस पार्टी के 2 के 2 और बीजेपी के 12 ofices, खड़गपुर रेलवे कॉलोनी में स्थित हैं। इन सभी राजनीतिक दलों के साथ -साथ अनधिकृत रूप से रेलवे संपत्ति पर अतिक्रमण करके संचालित किया जा रहा है। 15 दिनों के भीतर रेलवे क्षेत्र से इन सभी अनधिकृतों को हटाने के लिए सभी जिले के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा खड़गपुर रेलवे प्रशासन IR अधिनियम 1989, P.P.E अधिनियम 1971 और IRWM के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा। *********

 

17th April,2025, the Kharagpur Railway administration with an objective to remove the encroachment of railway land in railway colony areas, issued a notice to various political parties. Among these political parties, 21 ofϐices of Trinamool Congress (AITMC), 1 ofϐice of CPI(M), 2 ofϐices of Congress Party and 12 ofϐices of BJP are located in Kharagpur Railway Colony. The ofϐices of all these political parties are being unauthorizedly operated by encroaching upon the railway property. Instructions has been given to all the district Incharges to remove all these unauthorized ofϐices from the railway area within 15 days, else the Kharagpur Railway Administration will take necessary actions as per IR Act 1989, P.P.E Act 1971 and IRWM. *********

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