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बेटिकट यात्रा व बिना वैध कारण के अलार्म की चेन खींचने के मामलो में कई गिरफ्तार, सघन धरपकड़ अभियान चला रही आरपीएफ

चेन खींचने के आरोप में  तापस सरदार नामक सोनारपुर जिला-दक्षिण 24 परगना को हिरासत में लिया गया और RPF/पोस्ट/दीघा केस संख्या 17/2022 दिनांक 12.12.2022 U/S-141 रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।

खड़गपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम राजेश कुमार का कहना है कि  बिना वैध कारण के अलार्म की चेन खींचना दंडनीय अपराध है। यह अन्य यात्रियों के लिए परेशानी और परेशानी का कारण बनता है।  इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए क्योंकि आरपीएफ की टीम ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए अपना सघन अभियान जारी रखेगी।

Tapas Sardar Aged 33 years of Sonarpur, Distt- South 24 Pargana was detained and a Case was registered vide RPF/Post/Digha case No.17/2022 dated 12.12.2022 U/S-141 Railway Act.

Alarm Chain Pulling without a valid reason is a punishable offence. it causes problems and harrasement for the other passengers.

Restrain from such activities as RPF team will continue their intensive drive to nab such offenders.

The RPF staff had arrested and detained some culprits for violating several railway rules at different stations of Kharagpur Division.

They were detained for violating the section 137 & 141 of the railway act 1989.

Section 137 of the railway act, 1989 states that : Fraudulently travelling or attempting to travel without a proper pass or ticket shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both:

Section 141 of the railway act 1989 states : If any passenger or any other person, without reasonable and sufficient cause, makes use of the alarm chain he/ she shall be punished With a fine of five hundred rupees, and imprisonment for three months or both

Travelling without a valid ticket or pulling the alarm chain without valid reasons, both are punishable offences under the Railway Act 1989.

RPF will continue these intensive search operations to nab the violators to ensure safe and hassle free travel experience to the bonafide passengers.

आरपीएफ स्टाफ ने खड़गपुर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर रेलवे के कई नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कुछ अपराधियों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया.

उन्हें रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 137 और 141 का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 में कहा गया है कि: उचित पास या टिकट के बिना धोखाधड़ी से यात्रा करना या यात्रा करने का प्रयास करने पर कारावास की सजा दी जा सकती है जो छह महीने तक बढ़ सकती है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ:

रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 141 में कहा गया है: यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति, उचित और पर्याप्त कारण के बिना, अलार्म चेन का उपयोग करता है, तो उसे पाँच सौ रुपये के जुर्माने और तीन महीने के कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा।

वैध टिकट के बिना यात्रा करना या बिना वैध कारण के अलार्म की चेन खींचना, दोनों ही रेलवे अधिनियम 1989 के तहत दंडनीय अपराध हैं।

वास्तविक यात्रियों को सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उल्लंघनकर्ताओं को पकड़ने के लिए आरपीएफ इन सघन तलाशी अभियान को जारी रखेगी।

 

 

 

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