✍रघुनाथ प्रसाद साहू
खड़गपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटाल में 35 साल पहले किए गए मार्मिक हत्या मामले में मेदिनीपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट के थर्ड कोर्ट ने 16 में से 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि 7 आरोपियों की केस चलने के दौरान ही मौत हो गई कुल 26 लोगों ने गवाही दी है। सजा पाने वाले आरोपियों के नाम शेख. महबूब, शेख. इलियास, शेख आई सेन, शेख. जलाल, शेख. अलाउद्दीन, शेख. जयनुद्दीन, आवेद अली, रमजान अली, कुर्बान अली शामिल है।